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सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना


सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण 31 अगस्त तक:

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण 31 अगस्त तक By Kisan Samadhan July 29, 2017 57 50668 views Share on Facebook Tweet on Twitter राजस्थान में चल रही सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना में किसानों को कृषि कनेक्शन हेतु, 3 व 5 एच.पी. के कृषि पम्प सेटों  के लिए  पंजीकरण की अवधि बढ़ा दी गई है। इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और विद्युत बिल भी नही देना पड़ेगा। सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना  में पंजीकरण के लिए, वर्ष 2018-19 में परिवर्तन किया गया है | पिछले वर्ष यह योजना जयपुर डिस्कॉम विभाग के अंतर्गत थी परन्तु इस वर्ष यह योजना उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कर दी गई है |  साथ ही इसके लाभ लेने के लिए प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर दिया गया है | मान्य कृषि कनेक्शन आवेदक अपना आवेदन विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रुपये 1000 जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही मांग के अनुसार स्वेच्छा से 3 एच.पी. पत्रावली को 5 एच.पी. विद्युत भार के लिए भी बदल सकते है। सभी राज्यों की सोलार पम्प योजनायें जानने के लिए क्लिक करें  योजना में आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के बाद कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता के अनुसार दी जाएगी| अन्य आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी। आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे | सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जावेगा | जिसके लिए कंपनी द्वारा कॉल सेन्टर की भी व्यवस्था की जावेगी | जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका त्वरित समाधान करा सकेंगे। सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा आपूर्तिकर्ता/निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा 


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